यहां पर स्थित एक प्रॉपर्टी पर 79 लाख रूपए से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने के चलते प्रॉपर्टी को सील करने की कार्रवाई टीम द्वारा की गई। इसके अलावा, टीम ने डीएलएफ फेज-1 स्थित एच-1 प्रॉपर्टी को भी सील किया। इस प्रॉपर्टी पर 72 लाख रुपए से अधिक की राशि बकाया है। टीम ने अरावली हिल्स ग्वाल पहाड़ी स्थित गिल फार्म को भी सील करने की कार्रवाई की। इस पर नगर निगम का 44 लाख रूपए से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।
जोन-3 क्षेत्र के जोनल टैक्सेशन अधिकारी लक्ष्मण दास ने बताया कि उक्त प्रॉपर्टीज पर नगर निगम गुरुग्राम का लाखों रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इन सभी प्रॉपर्टी मालिकों को पूर्व में नोटिस जारी करके प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी करने के लिए कहा गया था, लेकिन अदायगी नहीं करने के चलते इन्हें सील करने की कार्रवाई की गई है। अब इन प्रॉपर्टीज को नीलामी की प्रक्रिया में डाला जाएगा।
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत निगम क्षेत्र में स्थित सभी प्रकार के खाली प्लॉटों, रिहायशी, वाणिज्यिक व औद्योगिक भवनों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण वार्षिक आधार पर किया जाता है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों पर नियम के तहत 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है तथा डिफॉल्टर प्रॉपर्टी को सील करके उसकी नीलामी प्रक्रिया की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा 5 लाख रुपए से अधिक बकायेदारों की सूची तैयार करके सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने प्रॉपर्टी मालिकों से कहा कि वे 29 फरवरी से पूर्व अपने प्रॉपर्टी डाटा को एनडीसी पोर्टल पर सेल्फ सर्टिफाइड करें तथा ब्याज माफी व 15 प्रतिशत छूट का लाभ लेकर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें। भुगतान नहीं करने वालों की प्रॉपर्टी को सील करने का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।